महाराष्ट्र में पंचायती राज व स्थानीय स्वशासन
MPSC में स्थानीय स्वशासन लगभग निश्चित अंक हैं — हर वर्ष तीन से पांच प्रश्न, और प्रश्न विशिष्ट होते हैं: राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ग्राम पंचायतों को कौन सा अधिनियम शासित करता है, पंचायत समिति का कार्यकारी प्रमुख कौन है, जिला परिषद अध्यक्ष का दर्जा क्या है। यह चार्ट पूरे ढांचे को एक दृष्टि में रखता है: संवैधानिक आधार, तीन ग्रामीण स्तर, शहरी निकाय, और वे समितियां जिन्होंने यह प्रणाली बनाई। किसी भी नोड पर क्लिक करके देखें कि वह क्या करता है, उससे जुड़ा अधिनियम या अधिकारी, रिवीजन तथ्य व अभ्यास प्रश्न।
छह शाखाएं
संवैधानिक आधार
5
ग्राम स्तर (प्रथम स्तर)
3
तालुका स्तर (द्वितीय स्तर)
2
जिला स्तर (तृतीय स्तर)
4
शहरी स्थानीय निकाय
2
समितियां व अधिनियम
4
अंक तय करने वाले तथ्य
महाराष्ट्र ने 1 मई 1962 को पंचायती राज लागू किया, महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के तहत, वसंतराव नाईक समिति की रिपोर्ट पर आधारित। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान पहला था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में।
महाराष्ट्र जिला परिषद-केंद्रित है, ब्लॉक-केंद्रित नहीं। अन्यत्र अपनाए गए बलवंतराय मेहता प्रतिरूप के विपरीत यहां जिला स्तर ग्रामीण प्रशासन की धुरी है — और जि.प. अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
दो अलग अधिनियम स्तरों को शासित करते हैं: ग्राम पंचायतों हेतु बॉम्बे ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958, तथा पंचायत समिति व जिला परिषद हेतु महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम, 1961।
स्थानीय निकाय चुनाव अनुच्छेद 243ट के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयोग कराता है — भारत निर्वाचन आयोग नहीं। इस विषय में यही सबसे आम भ्रम है।
कार्यकारी बनाम राजनीतिक प्रमुख: ग्राम सेवक बनाम सरपंच, तालुका विकास अधिकारी बनाम सभापति, जि.प. CEO बनाम जि.प. अध्यक्ष, नगर आयुक्त बनाम महापौर। हर युग्म में कार्यकारी शक्ति नियुक्त अधिकारी के पास है।
समिति क्रम: बलवंतराय मेहता (1957, तीन स्तर) → अशोक मेहता (1977, दो स्तर) → जी. वी. के. राव (1985) → एल. एम. सिंघवी (1986, संवैधानिक दर्जे की पहली मांग) → 73वां संशोधन (1992)।
ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों के लिए 29 विषय और बारहवीं नगरपालिकाओं के लिए 18 सूचीबद्ध करती है। हस्तांतरण अनुज्ञात्मक है — अनुच्छेद 243छ कहता है कि विधानमंडल पंचायतों को शक्तियां दे "सकेगा"।
ग्राम सभा संपूर्ण प्रणाली की एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक संस्था है; शेष हर स्तर निर्वाचित प्रतिनिधियों का है। महाराष्ट्र ने स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण विधान बनाया है, जो संवैधानिक न्यूनतम एक-तिहाई से अधिक है।
ढांचा एक नज़र में
| संस्था / विषय | शाखा | प्रमुख टैग | शासी अधिनियम, अधिकारी या समिति |
|---|---|---|---|
| अनुच्छेद 40 | संवैधानिक आधार | Art. 40 | भाग IV, नीति निदेशक तत्व; महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज |
| 73वां संशोधन | संवैधानिक आधार | 1992 | पी. वी. नरसिंह राव सरकार; 24 अप्रैल 1993 से लागू; भाग IX |
| ग्यारहवीं अनुसूची | संवैधानिक आधार | 11th Sch. | अनुच्छेद 243छ; बारहवीं अनुसूची (18 विषय, नगरपालिकाएं) |
| राज्य निर्वाचन आयोग | संवैधानिक आधार | Art. 243K | राज्यपाल नियुक्त करते हैं; अनुच्छेद 324 (ECI) अलग है; अनुच्छेद 243यक (नगरपालिकाएं) |
| राज्य वित्त आयोग | संवैधानिक आधार | Art. 243I | राज्यपाल गठित करते हैं; अनुच्छेद 243य (नगरपालिकाएं); अनुच्छेद 280 (संघ) |
| ग्राम सभा | ग्राम स्तर (प्रथम स्तर) | Art. 243A | अनुच्छेद 243(ख) व 243क; PESA अधिनियम 1996; बॉम्बे ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 |
| ग्राम पंचायत | ग्राम स्तर (प्रथम स्तर) | Tier 1 | बॉम्बे ग्राम पंचायत अधिनियम 1958; सरपंच; ग्राम सेवक |
| सरपंच | ग्राम स्तर (प्रथम स्तर) | Head | उप-सरपंच; ग्राम सेवक (सचिव); तालुका विकास अधिकारी |
| पंचायत समिति | तालुका स्तर (द्वितीय स्तर) | Tier 2 | महाराष्ट्र जि.प. व पं.स. अधिनियम 1961; सभापति; तालुका विकास अधिकारी |
| BDO | तालुका स्तर (द्वितीय स्तर) | BDO | राज्य सरकार द्वारा नियुक्त; जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट |
| जिला परिषद | जिला स्तर (तृतीय स्तर) | Tier 3 | महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम, 1961; वसंतराव नाईक समिति |
| जि.प. अध्यक्ष | जिला स्तर (तृतीय स्तर) | Head | उपाध्यक्ष; मुख्य कार्यकारी अधिकारी (IAS); अनुच्छेद 243घ आरक्षण |
| जि.प. CEO | जिला स्तर (तृतीय स्तर) | CEO | IAS संवर्ग; अतिरिक्त CEO; उप CEO; तालुका विकास अधिकारी |
| जि.प. समितियां | जिला स्तर (तृतीय स्तर) | Committees | महाराष्ट्र जि.प. व पं.स. अधिनियम 1961; जिला योजना समिति (अनु. 243यघ) |
| तीन शहरी निकाय | शहरी स्थानीय निकाय | Art. 243Q | 74वां संशोधन (1992); भाग IXक; बारहवीं अनुसूची (18 विषय) |
| महापौर व आयुक्त | शहरी स्थानीय निकाय | Heads | मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888; महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 |
| बलवंतराय मेहता | समितियां व अधिनियम | 1957 | बलवंतराय जी. मेहता; राजस्थान (नागौर), 2 अक्टूबर 1959 |
| वसंतराव नाईक | समितियां व अधिनियम | 1961 | वसंतराव नाईक (बाद में मुख्यमंत्री); महाराष्ट्र जि.प. व पं.स. अधिनियम 1961 |
| अशोक मेहता | समितियां व अधिनियम | 1977 | अशोक मेहता; जनता पार्टी सरकार; मंडल पंचायत |
| एल. एम. सिंघवी | समितियां व अधिनियम | 1986 | एल. एम. सिंघवी; लोकतंत्र के आधार के रूप में ग्राम सभा; 73वां संशोधन |
सारांश मानक संदर्भ सामग्री (लक्ष्मीकांत, मूल संवैधानिक उपबंध व महाराष्ट्र स्थानीय शासन अधिनियम) पर आधारित हैं और रिवीजन हेतु लिखे गए हैं, विधिक सलाह या उद्धरण हेतु नहीं। राज्य स्तरीय नियमों के विवरण — विशेषकर सरपंच चुनने की पद्धति व आरक्षण प्रतिशत — एक से अधिक बार बदले हैं और परीक्षा से पूर्व वर्तमान स्थिति से मिलान करें। "पूछा गया" टैग सामान्यतः उद्धृत विषयों के सूचक हैं, संपूर्ण नहीं।